बलिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस हो गए हैं। उनके विरुद्ध 2007 में बैरिया थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे। निर्वाचन अधिकारी का आरोप था कि मतदान के दौरान मारपीट की गई थी। अभियोजन की ओर से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी को स्वीकार करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. बाल मुकुंद ने मुकदमों की कार्यवाही समाप्त करते हुए फाइल दाखिल दफ्तर किए जाने का आदेश दिया।
कोर्ट में सांसद ने कहा, मैं निर्दोष हूं
सर, मैं निर्दोष हूं, मुझे दोषमुक्त किया जाए। मऊ जिले के घोसी से सांसद अतुल राय ने मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद के समक्ष अर्जी देकर कुछ ऐसा ही कहा। अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता की आपत्ति पर उभयपक्ष के तर्क की सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि मुकर्रर की। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी जिले के लंका थाने में दुष्कर्म व धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज है। यह एफआइआर एक छात्रा ने कराई है। अभियुक्त नैनी जेल में बंद है। मंगलवार को उनके खिलाफ आरोप तय किया जाना था, लेकिन दोषमुक्त संबंधी प्रार्थनापत्र देने के कारण आरोप तय नहीं हो सका।
नंदी के समर्थकों ने किया सरेंडर, मिली जमानत
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के 11 समर्थकों ने मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने जमानत की शर्तों को पूरा करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। अदालत में आरोपित नीरज उर्फ सुल्लू, सुधीर केसरवानी, जयकुमार समेत 11 की ओर से अधिवक्ता विजय सिंह गौर ने पैरवी की। कोर्ट को बताया कि राजनैतिक विद्वेष के चलते सांसद रेवती रमण ने मुट्ठीगंज थाने में तीन मई 2014 को फर्जी मुकदमा कराया था। अभियुक्त पूरी तरह से निर्दोष हैं। इसी मुकदमे में मंत्री नंदी और उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा भी आरोपित हैं।